"मस्जिद कहीं और ले जाओ"
चेन्नई की ‘मस्जिद ए हिदाया’ अवैध।
सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को झटका।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और हाई कोर्ट को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से धार्मिक निर्माण नहीं किए जा सकते हैं।