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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग द्वारा इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने के फैसले को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह पुनरीक्षण संविधान के तहत अनिवार्य है और अभूतपूर्व नहीं है, क्योंकि आखिरी बड़ा अद्यतन 2003 में किया गया था।

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