लक्सर में बन रही थी अवैध मस्जिद।

स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने रुकवाया काम।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण करने से पूर्व उसकी लिखित अनुमति जिला अधिकारी से लेना और उसका नक्शा पास करवाना आवश्यक है।

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