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पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से 2023 में पारित आरक्षण कोटा बढ़ाने के संशोधन पर रोक लगा दी है. बिहार सरकार ने साल 2023 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 से 65 प्रतिशत कर दिया था.

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