दहेज उत्पीड़न के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बताया पति और उसके परिवार पर कब बनेगा केस
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरतों पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक भागीदार बनाना आम हो गया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने कहा कि अगर बिना विशेष आरोप के केस में पारिवारिक सदस्यों का नाम जोड़ा जाता है तो इसपर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि यह आम बात हो गई है कि शादी में विवादों के चलते पति के पूरे परिवार को मामले में शामिल कर दिया जाता है. बिना किसी ठोस सबूत और और विशेष आरोपों को मामले में कार्रवाई का आधार नहीं माना जा सकता है.
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