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र्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन मासिक धर्म अवकाश देना अनिवार्य किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस नीति की वैधता और प्रभाव को लेकर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। अब मामले की अगली सुनवाई तक यह आदेश लागू नहीं होगा।

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