सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा (31) के माता-पिता को उनके बेटे की 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (Passive Euthanasia) की याचिका पर चर्चा के लिए 13 जनवरी को तलब किया है। हरीश 2013 में चौथी मंजिल से गिरने के बाद से 13 वर्षों से 'वेजीटेव स्टेट' में हैं और बिस्तर पर पड़े हैं।​
एम्स (AIIMS) की मेडिकल रिपोर्ट में हरीश के ठीक होने की संभावना न के बराबर बताई गई है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अब अंतिम फैसला लेने का समय आ गया है क्योंकि उसे इस दर्दनाक हालत में हमेशा जिंदा नहीं रखा जा सकता । कोर्ट माता-पिता से व्यक्तिगत बातचीत के बाद लाइफ सपोर्ट हटाने पर निर्णय लेगा।

image