दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को गुरुवार को फिलहाल कोई राहत नहीं दी और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी है। यादव 9 करोड़ रुपये के पुराने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एक्टर द्वारा बार-बार किए गए भुगतान के वादों को पूरा न करने पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने टिप्पणी की कि कानून सबके लिए बराबर है और यादव ने अदालत के आदेशों का पालन तब किया जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अभिनेता ने परिवार में एक शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इसे स्वीकार नहीं किया।
यह पूरा मामला 2010 में फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लिए गए 5 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है, जो अब ब्याज सहित करीब 9 करोड़ रुपये हो चुका है। निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में छह महीने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने पिछले हफ्ते सरेंडर किया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।