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उत्तर प्रदेश सरकार ने अंडों को लेकर नया नियम बनाया है। अब कोई भी दुकानदार खराब या पुराने अंडे नहीं बेच सकता। 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगेगी। इसका मतलब है कि अब ताजा अंडा कहकर पुराना अंडा नहीं बेचा जा सकेगा। ग्राहक अंडे पर लिखी तारीख देखकर पता लगा सकेंगे कि अंडा कितना पुराना है और कब तक ठीक रहेगा। यह नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के आदेश पर लागू हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, नॉर्मल तापमान पर अंडा केवल 2 हफ्ते तक ठीक रहता है, लेकिन अगर ठंडी जगह पर रखा जाए तो 5 हफ्ते तक सही रहता है। पहले कुछ दुकानदार अंडों को ठंडी जगह पर नहीं रखते थे, जिससे जल्दी खराब होने का खतरा रहता था। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का कहना है कि अंडा सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। अब यह नियम लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग ताजा और सही अंडे खरीद सकेंगे।

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