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हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी HRERA ने एक बेहद अहम फैसले में चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक होमबायर को 4 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला गुरुग्राम सेक्टर 109 की एक सोसाइटी में फ्लैट में निर्माण संबंधी गंभीर खामियों को लेकर दर्ज की गई शिकायत से जुड़ा है। इस आदेश के बाद घर खरीदार को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि HRERA का यह आदेश पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों के लिए एक सबक है

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