3 hrs - Translate

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला!

अब राजधानी की जे*लों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मा*मलों में मृ*तक कै*दियों के परिजनों को ₹5 लाख से ₹7.5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। इस नई योजना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित किया गया है।

योजना के अनुसार, यदि किसी कै*दी की मौत जेल में हिं*सक झ*ड़प, जेल कर्मियों द्वारा कथित मा*र*पी*ट या यातना के कारण होती है, तो परिजनों को ₹7.5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, जेल अधिकारियों, चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मियों की ला*प*रवा*ही अथवा आत्महत्या के मामलों में ₹5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, जेल से फ*रार होने के दौरान या प्राकृतिक आ*पदा में हुई मौ*त इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृ*त्यु बे*हद गं*भीर विषय है। सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और* संवेदनशीलता को मजबूत करना है, ताकि हर मामले में कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित हो सके।

👉 क्या आपको लगता है कि यह फैसला जेल व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।

image