4 ore - Tradurre

गोंडा: बेटी श्वेता की ह**त्या मामले में पिता और सौतेली मां को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला
गोंडा जनपद के धानेपुर थाना क्षेत्र के तुलसीरामपुरवा गांव में बेटी श्वेता की ह**त्या के चर्चित मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पिता राजेश और सौतेली मां किरन को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला उस समय सामने आया था जब मोतीगंज निवासी श्वेता के नाना की तहरीर पर धानेपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।
इस फैसले को बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत के इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश गया है कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून के अनुसार कठोर दंड मिलेगा।

image