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🏠 बुजुर्ग माता-पिता को सताया तो संपत्ति से हो सकते हैं बेदखल!

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्गों के अधिकारों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन को मंजूरी दी है।

नए प्रावधानों के तहत अगर संतान या आश्रित रिश्तेदार बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कराने की कार्रवाई कर सकेंगे।

बुजुर्ग अपनी शिकायत जिला मजिस्ट्रेट (DM) के सामने दर्ज करा सकेंगे और 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान है। जो बुजुर्ग खुद कार्यालय नहीं जा सकते, उनके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने की तैयारी है।

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का मकसद बुजुर्गों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन देना है।

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