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बॉलीवुड एक्‍टर इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। यह याचिका फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO), मुंबई द्वारा उन्हें जारी किए गए 'लीव इंडिया नोटिस' (भारत छोड़ने के नोटिस) के खिलाफ है। यह नोटिस 14 अक्टूबर को जारी किया गया था, जब एक्‍टर कथ‍ित तौर पर 10 अक्‍टूबर को मुंबई के अगस्‍त क्रांति मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसमें उन्हें हिरासत में लिया गया था। नोटिस के मुताबिक, एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ना होगा।

हाई कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया है कि एक्‍टर के साथ ही राज्य सरकार को भी इस मामले में एक पक्ष बनाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्‍टूबर को होगी। हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई में इमरान खान और उनके वकील नोटिस पर तत्काल अंतरिम राहत की मांग करेंगे। वह इस पर तत्‍काल रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। जबकि उनकी अंतिम मांग इस नोटिस को रद्द करने की है।

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