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बेहद ही दुखद ख़बर 😢
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है।
रिंकू सिंह से पिता लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे।
रिंकू सिंह के संघर्ष में उनके पिता ने उनका बहुत साथ दिया था, उनकी मेहनत और संघर्ष के पीछे उनके पिता चट्टान की तरह खड़े रहे थे।
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भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है।
रिंकू सिंह से पिता लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे।
रिंकू सिंह के संघर्ष में उनके पिता ने उनका बहुत साथ दिया था, उनकी मेहनत और संघर्ष के पीछे उनके पिता चट्टान की तरह खड़े रहे थे।
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भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है।
रिंकू सिंह से पिता लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे।
रिंकू सिंह के संघर्ष में उनके पिता ने उनका बहुत साथ दिया था, उनकी मेहनत और संघर्ष के पीछे उनके पिता चट्टान की तरह खड़े रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा ने देश के सबसे कट्टर ईमानदार दल, आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने के लिए फ़र्ज़ी शराब घोटाला बनाया।
इस फ़र्ज़ी घोटाले को सही साबित करने के लिए पूरी भाजपा सरकार और उसकी सभी जाँच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया लेकिन एक पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई। आज कोर्ट में साबित हो गया कि यह पूरा षड्यंत्र AAP और उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए रचा गया था।
आज कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। AAP तमाम साजिशों और षड्यंत्रों से लड़ते हुए बीजेपी की झूठ और फरेब की राजनीति को खत्म करके भारत को दुनिया का नम्बर एक देश बनाएगी।
#kattarimaandarkejriwal
दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट की ओर से दोनों को क्लीन चीट मिली है.
कोर्ट ने साफ कहा कि केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा. कोर्ट किसी भी आरोप पर तभी भरोसा कर सकती है जब उसके साथ ठोस और पर्याप्त सबूत हों. कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त हैं. सबसे पहले अदालत ने कुलदीप सिंह, जो आबकारी विभाग में कमिश्नर रहे हैं, उन्हें बरी किया. इसके बाद मनीष सिसोदिया को राहत दी गई और फिर अरविंद केजरीवाल को भी बरी करने का आदेश दिया गया.