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चंडीगढ़ में पंजाब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व पदाधिकारियों के साथ सीएम मान ने की बैठक
एसोसिएशन के नेताओं की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे: सीएम मान
#cmbhagwantmann #punjab #barassociation #meeting

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चंडीगढ़ में पंजाब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व पदाधिकारियों के साथ सीएम मान ने की बैठक
एसोसिएशन के नेताओं की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे: सीएम मान
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चंडीगढ़ में पंजाब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व पदाधिकारियों के साथ सीएम मान ने की बैठक
एसोसिएशन के नेताओं की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे: सीएम मान
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भारत की पारंपरिक युद्ध कलाएं

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"किरदार कोई भी हो, कलाकार उसे जी ही लेता है—चाहे वो मंच की चकाचौंध हो या तिहाड़ जेल की काल कोठरी!"
राजपाल यादव के लिए बीता गुरुवार उम्मीदों और मायूसी का मिला-जुला दिन रहा। जहाँ करोड़ों फैन्स उनके बाहर आने की दुआ कर रहे थे, वहीं कानून की चौखट पर उन्हें एक बार फिर राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ़ कर दिया कि अब राजपाल भाई को आने वाले सोमवार तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा।
अदालत की दहलीज़ पर इस बार दलीलें नहीं, बल्कि टूटे हुए वादे भारी पड़ गए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का रुख तब बेहद सख्त हो गया जब उन्होंने याद दिलाया कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दर्जनों बार भरोसे को तोड़ा गया है। कानून की नज़र में 'शादी' या 'पारिवारिक मजबूरी' से ज़्यादा अहमियत उस वचन की थी जिसे राजपाल समय पर पूरा नहीं कर सके। अब उनके वकील के पास सोमवार तक का ही वक्त है जब उन्हें कागजों पर कोई पुख्ता समाधान पेश करना होगा।
लेकिन सलाखों के पीछे की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। महलों की सुख-सुविधाओं से दूर, जेल नंबर-2 की उन चारदीवारों में राजपाल भाई ने खुद को एक आम कैदी की तरह ढाल लिया है। वहाँ कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है, बस वही नियम हैं जो सबके लिए हैं—चाहे वो सुबह की हाज़िरी हो या साफ़-सफाई। शुरुआती खामोशी के बाद, अब उन्होंने उस अंधेरे में भी मुस्कुराहटें ढूंढ ली हैं। वे अपने साथी कैदियों को हंसा रहे हैं, अपनी फिल्मों के किस्से सुना रहे हैं और उनके बीच एक 'सितारा' बनकर नहीं, बल्कि एक 'साथी' बनकर रह रहे हैं। वे आज भी यही कहते हैं कि उनकी नीयत कभी बेईमानी की नहीं थी, बस वक्त के थपेड़ों ने उन्हें यहाँ ला खड़ा किया है।

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बाबा राम रहीम 15वीं पैरोल के दौरान लाखों लोगों का नशा छुड़ा चुके है
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को गुरुवार को फिलहाल कोई राहत नहीं दी और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी है। यादव 9 करोड़ रुपये के पुराने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एक्टर द्वारा बार-बार किए गए भुगतान के वादों को पूरा न करने पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने टिप्पणी की कि कानून सबके लिए बराबर है और यादव ने अदालत के आदेशों का पालन तब किया जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अभिनेता ने परिवार में एक शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इसे स्वीकार नहीं किया।

यह पूरा मामला 2010 में फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लिए गए 5 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है, जो अब ब्याज सहित करीब 9 करोड़ रुपये हो चुका है। निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में छह महीने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने पिछले हफ्ते सरेंडर किया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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प्रेमी संग दूसरी शादी करने पत्नी कोर्ट गई थी,

पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया तभी पति पत्नी दोनो में खूब हाथापाई हुई ।

पहले तलाक लेती उसके बाद करनी थी दूसरी शादी।