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सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta), जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की मालिक है, एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गई है. अमेरिका के न्यू मेक्सिको की एक जूरी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मेटा पर 375 मिलियन डॉलर (करीब 3100 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है.
दरअसल, कोर्ट ने माना है कि उद्योगपति मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक सेहत से जुड़े खतरों को छिपाया और मुनाफे के चक्कर में नियमों का उल्लंघन किया. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कंपनी को दोषी पाया और जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया.
यह मामला लगभग सात हफ्तों तक चला. न्यू मेक्सिको के सरकारी वकीलों ने अदालत में दलील दी कि मेटा को अच्छी तरह पता था कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन कंपनी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इन खतरों के बारे में जानकारी नहीं दी. अभियोजन पक्ष का कहना था कि मेटा ने सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दी. जूरी ने माना कि मेटा ने यह जानकारी छिपाई कि उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के साथ यौन शोषण से जुड़े खतरे मौजूद हैं और इनका असर उनकी मानसिक सेहत पर भी पड़ सकता है. इसके अलावा, कंपनी पर यह भी आरोप साबित हुआ कि उसने भ्रामक और गलत जानकारी दी.
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सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta), जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की मालिक है, एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गई है. अमेरिका के न्यू मेक्सिको की एक जूरी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मेटा पर 375 मिलियन डॉलर (करीब 3100 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है.
दरअसल, कोर्ट ने माना है कि उद्योगपति मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक सेहत से जुड़े खतरों को छिपाया और मुनाफे के चक्कर में नियमों का उल्लंघन किया. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कंपनी को दोषी पाया और जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया.
यह मामला लगभग सात हफ्तों तक चला. न्यू मेक्सिको के सरकारी वकीलों ने अदालत में दलील दी कि मेटा को अच्छी तरह पता था कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन कंपनी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इन खतरों के बारे में जानकारी नहीं दी. अभियोजन पक्ष का कहना था कि मेटा ने सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दी. जूरी ने माना कि मेटा ने यह जानकारी छिपाई कि उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के साथ यौन शोषण से जुड़े खतरे मौजूद हैं और इनका असर उनकी मानसिक सेहत पर भी पड़ सकता है. इसके अलावा, कंपनी पर यह भी आरोप साबित हुआ कि उसने भ्रामक और गलत जानकारी दी.
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श्रीजगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार (खजाना कक्ष) की बहुप्रतीक्षित गणना व सूचीकरण (इन्वेंट्री) प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी. श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढ़ी ने इसकी पुष्टि की है. बताया गया कि यह प्रक्रिया चैत शुक्ल पक्ष की सप्तमी के शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:12 बजे से 1:45 बजे के बीच प्रारंभ की जाएगी. इस समय का निर्धारण मंदिर के ज्योतिषाचार्यों व सेवायतों की सलाह से किया गया है, ताकि धार्मिक परंपराओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके.
जंग के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है, जिस कारण कई शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा नुकसान कराया है. लेकिन एक शेयर युद्ध से पहले से गिर रहा है और निवेशकों को तगड़ा नुकसान करा चुका है. सिर्फ इस साल इस शेयर ने 21 फीसदी की गिरावट दर्ज की है. इस गिरावट के कारण निवेशकों को 1.41 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है.
हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, वह सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC है. आईटीसी के शेयरों ने 2025 में 12 फीसदी की गिरावट दर्ज की थी, लेकिन 2026 में यह उससे भी ज्यादा गिर चुका है. ITC के शेयर आज लगातार चौथे सत्र में 300 रुपये के स्तर से नीचे कारोबार कर रहे हैं. यह चार्ट पर ओवरसोल्ड है और इसका आरएसआई 30 से नीचे गिरकर 28.9 पर आ गया है.
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